प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में आज हरिद्वार शहर स्थित शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निरीक्षण के उपरांत कुल 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। सभी संबंधित संचालकों को भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस प्रकार का संचालन न करने के निर्देश भी दिए गए। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा संचालकों को यह भी अवगत कराया गया कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करना दंडनीय अपराध है तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा नियमानुसार निरीक्षण सह उल्लंघन विवरण तैयार किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा पारदर्शी परिवहन व्यवस्था तथा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। सभी टूर एवं ट्रैवल संचालकों से अपील की गई है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन करें। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनहित एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध भविष्य में भी निरंतर सघन प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में आज हरिद्वार शहर स्थित शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निरीक्षण के उपरांत कुल 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। सभी संबंधित संचालकों को भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस प्रकार का संचालन न करने के निर्देश भी दिए गए। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा संचालकों को यह भी अवगत कराया गया कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करना दंडनीय अपराध है तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा नियमानुसार निरीक्षण सह उल्लंघन विवरण तैयार किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा पारदर्शी परिवहन व्यवस्था तथा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। सभी टूर एवं ट्रैवल संचालकों से अपील की गई है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन करें। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनहित एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध भविष्य में भी निरंतर सघन प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।