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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। नवरात्र पर्व और चारधाम यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को नगर निगम हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों होटलों और रेस्टोरेंटों का आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड देहरादून विनय शंकर पांडे और जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार महिमानंद जोशी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान सप्तऋषि चुंगी के पास स्थित होटल शांति हेरिटेज के किचन में एक्सपायरी तिथि के बाद दूध और ब्रेड का इस्तेमाल पाया गया। वहीं आवश्यक लेबल संबंधी जानकारियों के बिना रखे गए लगभग 120 किलोग्राम आटे को सीज किया गया। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा ने होटल शांति हेरिटेज का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस होटल का संचालन परफेक्ट स्टेज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में मानव उपभोग के लिए भोजन तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध और ब्रेड को उनकी एक्सपायरी तिथि के बाद प्रयोग में लाया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त होटल के किचन में 10 किलोग्राम के आटे के कुल 12 सीलबंद कट्टे रखे मिले। इनका कुल वजन लगभग 120 किलोग्राम था। कट्टों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुरूप पैकिंग तिथि एक्सपायरी तिथि अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी बैच नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं थीं। आटे का प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के लिए विधिक नमूना लेने के बाद शेष आटे के कट्टों को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही सीज कर होटल प्रबंधन की अभिरक्षा में रखवा दिया। वहीं एक्सपायरी तिथि के बाद के लगभग 20 पैकेट दूध और ब्रेड को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य सामग्री का भोजन तैयार करने में इस्तेमाल करने और आवश्यक लेबल संबंधी जानकारियों के अभाव वाले आटे का मानव उपभोग के लिए भोजन बनाने में प्रयोग किए जाने के मामले में होटल के शेफ और नॉमिनी अथवा डायरेक्टर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत चालानी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम तीन लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान बताया गया है। निरीक्षण के दौरान होटल प्रबंधन आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर मांगे जाने पर पेयजल जांच रिपोर्ट भोज्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख कार्मिकों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र खाद्य पदार्थों की खरीद से संबंधित बीजक कंपनी का एमओयू रेजोल्यूशन फॉर्म-9 और होटल की लीज डीड सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल प्रबंधन को सभी दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटलों रेस्टोरेंटों तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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