प्रदीप कुमार
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने और निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजारों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित स्थलों पर होगी पटाखों की बिक्री बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत रेजर ग्राउंड और हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र के साथ पुराना बस अड्डा देहरादून को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। इन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित उप जिलाधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्थलों का चयन कर नियमानुसार बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त दुकानों में पटाखों की बिक्री की अनुमति उन्हीं व्यापारियों को दी जाएगी जो निर्धारित मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट के साथ उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करते समय सभी आवश्यक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लाइसेंस जारी करने और लाइसेंसधारकों से निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश दिए। अग्नि सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण करने और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री और विद्युत संबंधी असुरक्षित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए जिससे आग लगने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। विद्युत विभाग को पटाखों की बिक्री वाले स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। दुकानों में विद्युत भार के अनुरूप संयोजन और सुरक्षित वायरिंग के साथ विद्युत उपकरणों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पटाखों की दुकानों में शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई बैठक में बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। पटाखों की बिक्री वाले स्थलों के आसपास सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर टेबल ठेली अथवा अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा और सुगम यातायात के साथ अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने पुलिस विभाग को स्लम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा और अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार के साथ उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा मौजूद रहे। देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी बैठक में प्रतिभाग किया। इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से सभी उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
