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हरिद्वार: समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दिन 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू समूह में एकत्र होने पर रोक

प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगरगढ़वाल।नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि सचिव,उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार के पत्रांक-16 (एस) दिनांक 21 अप्रैल,2025 एवं पत्रांक-19 दिनांक 25 अप्रैल,2025 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2024 (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) दिनांक 4 मई,2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक नगर हरिद्वार के निम्नांकित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जानी है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन,सुव्यवस्थित,निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं। केन्द्र कोड़ 101 परीक्षा केन्द्र का नाम परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (हॉल नं0-1),परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (हॉल नं0-2),परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (हॉल नं0-3),परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (हॉल नं0-4),103 परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (हॉल नं0-5),क्रमशः103 आनन्दमयी सेवा सदन एम.एम.आई.सी.भोलागिरी रोड़ निकट मायादेवी मंदिर हरिद्वार,102 ज्वालापुर इण्टर कालेज अपोजिट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर,105 म्यूनिस्पल इण्टर कालेज नीलखुदाना ज्वालापुर,106 आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कालेज मौहल्ला धीरवाली निकट दूरसंचार पुरम ज्वालापुर,104 गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर,107 एच.इ.सी.ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन लक्सर रोड जगजीतपुर में आयोजित की जाएगी।हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो,हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा,परीक्षा केन्द्रो में लाठी,चाकू,तलवार,भाला,आग्नेय श्स़्त्र जैस बंदूक,पिस्टल,पैट्रोल एवं तेजाब लेकर नहीं चलेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा,भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा,इस आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है,जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध उपरोक्त दिनांक 04.05.2025 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे,यह जिला मजिस्ट्रेट,हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट,हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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