प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद हरिद्वार में यात्रियों के हितों की सुरक्षा परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में टीटीओ वरुणा सैनी टीटीओ मुकेश भारती टीटीओ हरीश सती सहित परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान हरिद्वार नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों तथा यात्री बुकिंग केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों से अभिकर्ता एवं प्रचारक नियमावली-2023 के अंतर्गत जारी वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन प्रतिष्ठानों द्वारा वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकी अथवा जो बिना निर्धारित अनुज्ञप्ति के एजेंट के रूप में कार्य करते पाए गए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई। ऐसे प्रतिष्ठानों को मौके पर निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा निर्धारित अवधि में वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों एवं संबंधित नियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों की संचालन व्यवस्था यात्रियों की बुकिंग प्रक्रिया टिकट निर्गमन कार्यालय अभिलेख प्रचार सामग्री तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी परीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों को नियमों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि बिना विधिवत अनुज्ञप्ति के ट्रैवल एजेंट अथवा बुकिंग कार्यालय के रूप में कार्य करना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। बिना वैध अनुज्ञप्ति के यात्रियों को एकत्रित करने सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए टिकटों की बिक्री करने अथवा ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जाएगी।विभाग ने जनपदवासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के लिए केवल अधिकृत एवं वैध अनुज्ञप्तिधारी ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों की सेवाएं ही लें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित एजेंसी की जानकारी हो तो उसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके।
Spread the love
प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद हरिद्वार में यात्रियों के हितों की सुरक्षा परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में टीटीओ वरुणा सैनी टीटीओ मुकेश भारती टीटीओ हरीश सती सहित परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान हरिद्वार नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों तथा यात्री बुकिंग केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों से अभिकर्ता एवं प्रचारक नियमावली-2023 के अंतर्गत जारी वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन प्रतिष्ठानों द्वारा वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकी अथवा जो बिना निर्धारित अनुज्ञप्ति के एजेंट के रूप में कार्य करते पाए गए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई। ऐसे प्रतिष्ठानों को मौके पर निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा निर्धारित अवधि में वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों एवं संबंधित नियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों की संचालन व्यवस्था यात्रियों की बुकिंग प्रक्रिया टिकट निर्गमन कार्यालय अभिलेख प्रचार सामग्री तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी परीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों को नियमों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि बिना विधिवत अनुज्ञप्ति के ट्रैवल एजेंट अथवा बुकिंग कार्यालय के रूप में कार्य करना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। बिना वैध अनुज्ञप्ति के यात्रियों को एकत्रित करने सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए टिकटों की बिक्री करने अथवा ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जाएगी।विभाग ने जनपदवासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के लिए केवल अधिकृत एवं वैध अनुज्ञप्तिधारी ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों की सेवाएं ही लें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित एजेंसी की जानकारी हो तो उसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके।