प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गौरव कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद की ग्राम पंचायतों में रिक्त उप प्रधान पदों के सामान्य निर्वाचन-2026 की समय-सारणी जारी कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की समस्त कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संपन्न कराई जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। इसके बाद 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापसी की जाएगी तथा 12:30 बजे से 1:00 बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा जबकि शाम 4:00 बजे से मतगणना शुरू होकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखंड राज्य में यथावत प्रवृत्त) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी। वहीं निर्वाचन दिवस 15 जुलाई को प्रातः 8:00 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायतों में निर्धारित स्थान पर भी नामांकन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उप प्रधान पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत जनपद चमोली की कुल 608 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। विकासखंडवार निर्वाचन क्षेत्रों में ज्योतिर्मठ में 58 दशोली में 67 नन्दानगर (घाट) में 54 कर्णप्रयाग में 94 पोखरी में 73 गैरसैंण में 95 नारायणबगड़ में 75 थराली में 46 तथा देवाल विकासखंड में 46 उप प्रधान पदों के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। निर्वाचन से संबंधित जानकारी संबंधित विकासखंड कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गौरव कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद की ग्राम पंचायतों में रिक्त उप प्रधान पदों के सामान्य निर्वाचन-2026 की समय-सारणी जारी कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की समस्त कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संपन्न कराई जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। इसके बाद 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापसी की जाएगी तथा 12:30 बजे से 1:00 बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा जबकि शाम 4:00 बजे से मतगणना शुरू होकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखंड राज्य में यथावत प्रवृत्त) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री 8 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी। वहीं निर्वाचन दिवस 15 जुलाई को प्रातः 8:00 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायतों में निर्धारित स्थान पर भी नामांकन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उप प्रधान पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत जनपद चमोली की कुल 608 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। विकासखंडवार निर्वाचन क्षेत्रों में ज्योतिर्मठ में 58 दशोली में 67 नन्दानगर (घाट) में 54 कर्णप्रयाग में 94 पोखरी में 73 गैरसैंण में 95 नारायणबगड़ में 75 थराली में 46 तथा देवाल विकासखंड में 46 उप प्रधान पदों के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। निर्वाचन से संबंधित जानकारी संबंधित विकासखंड कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।