प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड विनय शंकर पांडेय एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में उपायुक्त गढ़वाल मंडल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने भूपतवाला बहादराबाद एवं सिडकुल क्षेत्र में स्थित होटल एवं रेस्टोरेंटों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल सात नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए गए। वहीं अनियमितताएं पाए जाने पर होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं कैलाश चंद्र के साथ टीम ने नगर निगम क्षेत्रांतर्गत भूपतवाला स्थित होटल गंगा ब्लिस एवं होटल रीनेस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई। इनमें पानी की रिपोर्ट भोज्य सामग्री जांच रिपोर्ट पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट कार्मिकों के मेडिकल सर्टिफिकेट तथा प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज शामिल रहे। टीम ने होटल संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का प्रयोग करने तथा प्रतिबंधित एनालॉग डेयरी उत्पादों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए। इस दौरान लाल मिर्च पाउडर का एक तथा प्रिपेयर्ड फूड पनीर लबाबदार का एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए लिया गया। बहादराबाद स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में टीम ने स्टोरेज एवं किचन का निरीक्षण किया। मौके पर डीप फ्रीजर में गंदगी पाई गई और उसी गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ खुले रूप में संग्रहित किए गए थे। किचन में खराब हो चुके सड़े-गले खाद्य पदार्थों का संग्रह पाया गया। इसके अलावा किचन का फर्श एवं दीवारें भी गंदी मिलीं। स्टोरेज में कुछ खाद्य पदार्थ गंदे प्लास्टिक कंटेनरों में रखे पाए गए जबकि कुछ खाद्य पदार्थ सीधे जमीन पर रखे होने के कारण उनमें नमी पाई गई। टीम ने मौके पर तीन खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण होटल व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में पेंटागन मॉल स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संग्रह स्थल पर खराब हो चुकी कटी हुई सब्जियां पाई गईं जिन्हें मौके से हटाकर नष्ट कराया गया। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा पीने के पानी के टैंक की सफाई का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा आइसक्रीम शेक एवं फ्रिज बनाने में प्रयुक्त होने वाले फूड सिरप के दो लीगल नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए गए। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
