Spread the love

ऊखीमठ क्षेत्र में एक्सपायर खाद्य सामग्री मिलने पर दो दुकानदारों पर दर्ज होगा चालानी मुकदमा

प्रदीप कुमार
ऊखीमठ-रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।प्रभारी अभिहित अधिकारी खाद्य संस्था एवं औषधि प्रशासन मनोज कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी सौरभ गहरवार एवं स्वास्थ्य सचिव/आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशो के क्रम में शुक्रवार को चार धाम यात्रा मार्ग गुप्तकाशी ऊखीमठ क्षेत्र में पनचून की दुकानो,होटल रेस्टोरेंट,ढाबा एवं कैन्टीन के अलावा खाद्यान्न दुकानों में विक्रय हेतु संग्रहित खाद्यान्न पदाथो की सधन चेकिंग की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार चावल आटा सूजी राजमा अधिक नमूने लिए गये जिन्हे जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर को भेजे गए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान ऊखीमठ क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओ तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली की विभिन्न विनियमावलियो का उल्लंघन करने पर अनु लाज एवं रावत जनरल स्टोर स्वामी के विरुद्ध चालानी वाद जिला मस्जिद न्यायालय रुद्रप्रयाग में दायर किया जा रहा है।उन्होंने कहा की यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने एवं कालातीत खाद्य सामग्री का संग्रहण एवं विक्रय कतई न करने के दिशा निर्देश संबंधित दुकानदारों को दिए गए है।उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की चेकिंग अभियान निरंतर आगे भी चलती रहेगी यदि कोई दुकानदार ओवरडेट खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओ तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली की विभिन्न नियमावलियो के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp