Spread the love

श्री श्याम पोर्टल-प्रदीप कुमार 

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल तथा बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल की अध्यक्षता में पुलिस विभाग परिवहन विभाग एवं बैंक अधिकारियों के साथ प्रथम प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संबंधित विभागों को अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन कर पक्षकारों को सूचित करने तथा आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद धन लेन-देन से संबंधित मामले श्रम एवं नियोजन विवाद तथा पति-पत्नी से संबंधित वैवाहिक विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दीवानी वाद जैसे किरायेदारी व्यादेश विनिर्दिष्ट अनुपालन चैक बाउंस के मामले मोटर दुर्घटना दावा वाद बिजली/पानी बिलों से संबंधित वाद,भूमि अधिग्रहण राजस्व प्रकरण उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद एवं धन वसूली वादों का भी सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित वादों के साथ-साथ बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों का भी त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जाएगा जिससे पक्षकारों को समय धन एवं श्रम की बचत हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित सुलभ नि:शुल्क एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएँ। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहज़ाद ए.वाहिद सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाज़िश कलीम थानाध्यक्ष जयपाल सिंह नेगी परिवहन कर अधिकारी विजय कुमार आर्य भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि तरुण राणा पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक अंकुर रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp