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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सुनवाई की गई। यह बैठक अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह सुनवाई तहसील टिहरी प्रतापनगर एवं उपतहसील मदननेगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 18 गांवों के प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियों के संबंध में की गई। बैठक में ग्राम रौलाकोट सेम नारगढ़ चांठी पाचरी सहित अन्य गांवों के प्रभावितों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। पूर्व में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में 27 आपत्तियां दर्ज की गई थीं जबकि इस बैठक के दौरान 10 नई आपत्तियां दर्ज की गईं। इन सभी आपत्तियों पर विस्तारपूर्वक सुनवाई की गई। डंपिंग जोन से संबंधित शिकायतों पर अपर जिलाधिकारी ने सर्वे टीम को पुनः सर्वे करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग और भू अर्जन इकाई को दर्ज आपत्तियों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी झील रिंग रोड परियोजना जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह परियोजना क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में उपजिलाधिकारी टिहरी कमलेश मेहता अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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