प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट और ओवररेटिंग रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल ढाबों दुकानों और रेस्टोरेंट में लगातार छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा और गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार द्वारा सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम जिसमें वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार और कपिल देव शामिल रहे ने नेशनल हाईवे 58 पर जर्सी कंट्री से कोर कॉलेज रुड़की तक स्थित 11 कैंटीन रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रयोगशाला जांच के लिए काला चना और खाद्य तेल के कुल दो नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान एक किलो खुला हल्दी पाउडर और एक किलो खुला लाल मिर्च पाउडर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। वहीं नेशनल हाईवे 58 स्थित नया गांव बहादराबाद की कैंटीन से दुर्गंधयुक्त 4.5 किलो उबले काले चने जब्त कर नष्ट कराए गए। मौके पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने दुर्गंधयुक्त खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय करने खुली डस्टबिन का उपयोग करने तथा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर चार खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर नया गांव बहादराबाद स्थित कैंटीन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं दो ढाबा संचालकों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने पर नोटिस दिए गए। इसके अलावा 25 मई को खाद्य विभाग की तीन टीमों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा सिडकुल रोशनाबाद क्षेत्र में निरीक्षण कर प्रयोगशाला जांच के लिए खुले पनीर के दो नमूने लिए गए। फूड लाइसेंस मौके पर प्रस्तुत नहीं करने पर दो खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में हर की पैड़ी भूपतवाला रानीपुर मोड़ और कनखल क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर और रिटेल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सरसों तेल और सूजी के नमूने लिए गए तथा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एक खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के नेतृत्व में पुहाना और झबरेड़ा क्षेत्र में स्थित कैंटीन और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य तेल के दो और खुले धनिया पाउडर का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर एक खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई पूरे जनपद में लगातार जारी रहेगी।
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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट और ओवररेटिंग रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल ढाबों दुकानों और रेस्टोरेंट में लगातार छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा और गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार द्वारा सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम जिसमें वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार और कपिल देव शामिल रहे ने नेशनल हाईवे 58 पर जर्सी कंट्री से कोर कॉलेज रुड़की तक स्थित 11 कैंटीन रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रयोगशाला जांच के लिए काला चना और खाद्य तेल के कुल दो नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान एक किलो खुला हल्दी पाउडर और एक किलो खुला लाल मिर्च पाउडर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। वहीं नेशनल हाईवे 58 स्थित नया गांव बहादराबाद की कैंटीन से दुर्गंधयुक्त 4.5 किलो उबले काले चने जब्त कर नष्ट कराए गए। मौके पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने दुर्गंधयुक्त खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय करने खुली डस्टबिन का उपयोग करने तथा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर चार खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर नया गांव बहादराबाद स्थित कैंटीन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं दो ढाबा संचालकों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने पर नोटिस दिए गए। इसके अलावा 25 मई को खाद्य विभाग की तीन टीमों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा सिडकुल रोशनाबाद क्षेत्र में निरीक्षण कर प्रयोगशाला जांच के लिए खुले पनीर के दो नमूने लिए गए। फूड लाइसेंस मौके पर प्रस्तुत नहीं करने पर दो खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में हर की पैड़ी भूपतवाला रानीपुर मोड़ और कनखल क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर और रिटेल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सरसों तेल और सूजी के नमूने लिए गए तथा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एक खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के नेतृत्व में पुहाना और झबरेड़ा क्षेत्र में स्थित कैंटीन और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य तेल के दो और खुले धनिया पाउडर का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर एक खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई पूरे जनपद में लगातार जारी रहेगी।