प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से मकुमठ क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं औषधि सुरक्षा संबंधी औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोरों होटलों और रिसॉर्ट्स का निरीक्षण कर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अभियान में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल तथा औषधि निरीक्षक अमित कुमार आजाद ने प्रतिभाग किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्वच्छता व्यवस्था खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भंडारण प्रणाली औषधि सुरक्षा मानकों तथा संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विस्तृत जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया तथा उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। इसी क्रम में क्षेत्र के विभिन्न होटलों और रिसॉर्ट्स का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था में कमियां पाई गईं। इस पर सचिव पायल सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित संचालकों को फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण अभियान के दौरान दो खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तीन होटल संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। सचिव पायल सिंह ने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ नियमित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ एवं औषधियां उपलब्ध हो सकें।
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प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से मकुमठ क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं औषधि सुरक्षा संबंधी औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोरों होटलों और रिसॉर्ट्स का निरीक्षण कर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अभियान में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल तथा औषधि निरीक्षक अमित कुमार आजाद ने प्रतिभाग किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्वच्छता व्यवस्था खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भंडारण प्रणाली औषधि सुरक्षा मानकों तथा संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विस्तृत जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया तथा उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। इसी क्रम में क्षेत्र के विभिन्न होटलों और रिसॉर्ट्स का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था में कमियां पाई गईं। इस पर सचिव पायल सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित संचालकों को फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण अभियान के दौरान दो खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तीन होटल संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। सचिव पायल सिंह ने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ नियमित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ एवं औषधियां उपलब्ध हो सकें।