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प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस एवं अन्य एनआई एक्ट से संबंधित वादों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 (शनिवार) तथा 21 नवम्बर 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। इसका आयोजन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल सहित राज्य के सभी जिला एवं बाह्य न्यायालयों में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग ने जनपद के सभी वादकारियों से अपील की है कि जिनके परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत वाद न्यायालयों में लंबित हैं वे विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र सरल एवं प्रभावी निस्तारण कराएं। प्राधिकरण ने बताया कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होगी तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान भी संभव हो सकेगा। इच्छुक पक्षकार विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

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