प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों प्रतिनिधियों एवं बूथ लेवल अभिकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम दावे एवं आपत्तियों तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। 14 जुलाई को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो चुका है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं तथा 11 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विसंगति वाले तथा मानचित्रण से वंचित मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं को स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा विसंगति वाले प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और सुनवाई के दौरान उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नोटिस के दौरान प्रस्तुत किए जा सकने वाले मान्य दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। इनमें जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट शैक्षिक प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर सहित आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होगा नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं होने अथवा किसी कारणवश हट जाने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाया जाएगा। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल शाह भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राणा सुरेंद्र सिंह रावत प्रतिनिधि सीपीआई हिमालय क्रांति पार्टी के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श के अलावा वीसी के माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों प्रतिनिधियों एवं बूथ लेवल अभिकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम दावे एवं आपत्तियों तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। 14 जुलाई को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो चुका है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं तथा 11 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विसंगति वाले तथा मानचित्रण से वंचित मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं को स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा विसंगति वाले प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और सुनवाई के दौरान उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नोटिस के दौरान प्रस्तुत किए जा सकने वाले मान्य दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। इनमें जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट शैक्षिक प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर सहित आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होगा नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं होने अथवा किसी कारणवश हट जाने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाया जाएगा। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल शाह भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राणा सुरेंद्र सिंह रावत प्रतिनिधि सीपीआई हिमालय क्रांति पार्टी के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श के अलावा वीसी के माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।