प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशों के क्रम में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम चीनी की अनधिकृत स्टॉकिंग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ति विभाग खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जनपद के मुख्य बाजार में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट मिष्ठान भंडार किराना तथा फल-सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 12 मिष्ठान एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए बर्फी बोर्नवीटा बर्फी मिल्क केक बेसन लड्डू बूंदी लड्डू एवं गुलाब जामुन के छह सर्विलांस खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इसी दौरान छह परचून एवं सब्जी की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई एक्सपायरी खाद्य सामग्री जिसमें कुरकुरे पास्ता सोडा एवं ओट्स शामिल थे को सख्त चेतावनी के साथ मौके पर ही नष्ट कराया गया। पूर्ति विभाग की टीम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों के उपयोग तथा परचून की दुकानों में चीनी की स्टॉकिंग की भी जांच की। अधिकारियों ने आगामी त्योहारी पर्वों को देखते हुए सभी खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री ही विक्रय करने तथा एक्सपायरी खाद्य सामग्री को बिक्री के लिए न रखने के निर्देश दिए। खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग न करने तथा परचून दुकानदारों को चीनी की अनधिकृत स्टॉकिंग से बचने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों को सामग्री की दर सूची चस्पा करने और अद्यतन दरों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी सख्त निर्देशित किया गया। निरीक्षण दल में सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन मनोज कुमार सेमवाल पूर्ति निरीक्षक चन्द्रमोहन बरमोला राजस्व उपनिरीक्षक अमित पुण्डीर पुलिस विभाग से अमित सिंह पंवार एवं संजय कुमार तथा खाद्य संरक्षा विभाग के अनुसेवक सतवीर रावत मौजूद रहे।
