रुद्रप्रयाग में राशन कार्डों का डोर-टू-डोर सत्यापन शुरू
प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार) और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी सभी राशन कार्डों/यूनिटों का डोर-टू-डोर सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य गठित सत्यापन टीमों द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम और राज्य खाद्य योजना के तहत वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होने पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवार योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे।सभी कार्डधारकों से अपील जिन परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और वे अब पात्रता की सीमा में नहीं आते,शवे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सत्यापन टीम,पूर्ति निरीक्षक,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,विकास खंड कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के दौरान यदि कोई राशन कार्डधारक अपात्र पाया जाता है,तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।साथ ही वितरित खाद्यान्न की वसूली बाजार दर पर की जाएगी।यह अभियान पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अपात्रों की पहचान के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। सभी नागरिकों से ईमानदारीपूर्वक सहयोग की अपेक्षा की जाती है ताकि जनहितकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
Spread the love
रुद्रप्रयाग में राशन कार्डों का डोर-टू-डोर सत्यापन शुरू
प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार) और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी सभी राशन कार्डों/यूनिटों का डोर-टू-डोर सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य गठित सत्यापन टीमों द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम और राज्य खाद्य योजना के तहत वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होने पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवार योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे।सभी कार्डधारकों से अपील जिन परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और वे अब पात्रता की सीमा में नहीं आते,शवे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सत्यापन टीम,पूर्ति निरीक्षक,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,विकास खंड कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन के दौरान यदि कोई राशन कार्डधारक अपात्र पाया जाता है,तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।साथ ही वितरित खाद्यान्न की वसूली बाजार दर पर की जाएगी।यह अभियान पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अपात्रों की पहचान के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। सभी नागरिकों से ईमानदारीपूर्वक सहयोग की अपेक्षा की जाती है ताकि जनहितकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।