पौड़ी पुलिस का महिला सुरक्षा के प्रति संकल्प नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे
प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।दिनांक 12 अगस्त 2025 को वादनी निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वादनी ने अंकित किया कि उनकी नाबालिग पुत्री को रजनीश उर्फ रानू नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया,जहां उसने होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को रजनीश द्वारा अपने साथी अंकुश सैनी के माध्यम से वायरल कर ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार में अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।घटना का नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा अभियुक्त की शीध्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।जिसके क्रम अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के प्रयवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल पतारसी-सुरागरसी व अथक प्रयासों से उक्त घटनाक्रम में जुटाए गये महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के पश्चात आरोपो की पुष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग में संलिप्त दोनों अभियुक्तों रजनीश उर्फ रानू व अंकुश सैनी को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।नाम पता अभियुक्त गण।रजनीश कुमार उर्फ रानू उम्र-35 वर्ष निवासी-शक्तिनगर,बिजनौर,अंकुश सैनी उम्र-22 वर्ष निवासी- शेरकोट चुगीं बिजनौर
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पौड़ी पुलिस का महिला सुरक्षा के प्रति संकल्प नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे
प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।दिनांक 12 अगस्त 2025 को वादनी निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वादनी ने अंकित किया कि उनकी नाबालिग पुत्री को रजनीश उर्फ रानू नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया,जहां उसने होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को रजनीश द्वारा अपने साथी अंकुश सैनी के माध्यम से वायरल कर ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार में अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।घटना का नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा अभियुक्त की शीध्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।जिसके क्रम अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के प्रयवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल पतारसी-सुरागरसी व अथक प्रयासों से उक्त घटनाक्रम में जुटाए गये महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के पश्चात आरोपो की पुष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग में संलिप्त दोनों अभियुक्तों रजनीश उर्फ रानू व अंकुश सैनी को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।नाम पता अभियुक्त गण।रजनीश कुमार उर्फ रानू उम्र-35 वर्ष निवासी-शक्तिनगर,बिजनौर,अंकुश सैनी उम्र-22 वर्ष निवासी- शेरकोट चुगीं बिजनौर