अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना 2025-26 की प्रक्रिया शुरू
प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल।निदेशक समाज कल्याण विभाग डॉ.संदीप तिवारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना वर्ष 2025-26 के लिए प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शासनादेश 18 अगस्त 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशालय द्वारा पत्रांक 1997 दिनांक 19 सितम्बर 2025 के माध्यम से कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य में संलग्न योग्य संस्थाओं से आवेदन/प्रस्ताव 8 अक्टूबर 2025 सायं 5 बजे तक विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आमंत्रित किए गए थे।योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध हो सके।निदेशक,समाज कल्याण विभाग निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में तकनीकी एवं वित्तीय मानक निर्धारित कि गए हैं।तकनीकी शर्तों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं वीडियो लेक्चर की उपलब्धता,प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की ट्रैकिंग व्यवस्था,उच्च गुणवत्ता का ऑडियो-विजुअल सिस्टम,एच.डी.वेब कैमरा,स्मार्ट कक्षाएं,एलसीडी/प्रोजेक्टर, हाई स्पीड इंटरनेट,रिकॉर्डेड लेक्चर,संस्था की वेबसाइट पर संकाय विवरण,सीसीटीवी कैमरे,अग्निशमन विभाग की एनओसी,पर्याप्त पार्किंग,बेसमेंट में संस्थान न होना,पृथक शौचालय तथा स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।वंही वित्तीय शर्तों में संस्था का वैध सोसायटी पंजीकरण,जीएसटी पंजीकरण एवं अदेयता प्रमाण पत्र,पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट (UDIN सहित),भवन स्वामित्व/किरायानामा,राज्य/केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र,योजना हेतु पृथक बैंक खाता,और यह प्रमाण पत्र कि संस्था को किसी अन्य स्रोत से इस योजना हेतु धन प्राप्त नहीं हुआ है,शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संस्था यह गारंटी देगी कि प्राप्त धनराशि केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग होगी। उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत दंड ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी तथा अन्य आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना 2025-26 की प्रक्रिया शुरू
प्रदीप कुमार
चमोली/श्रीनगर गढ़वाल।निदेशक समाज कल्याण विभाग डॉ.संदीप तिवारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना वर्ष 2025-26 के लिए प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शासनादेश 18 अगस्त 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशालय द्वारा पत्रांक 1997 दिनांक 19 सितम्बर 2025 के माध्यम से कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य में संलग्न योग्य संस्थाओं से आवेदन/प्रस्ताव 8 अक्टूबर 2025 सायं 5 बजे तक विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आमंत्रित किए गए थे।योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध हो सके।निदेशक,समाज कल्याण विभाग निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में तकनीकी एवं वित्तीय मानक निर्धारित कि गए हैं।तकनीकी शर्तों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं वीडियो लेक्चर की उपलब्धता,प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की ट्रैकिंग व्यवस्था,उच्च गुणवत्ता का ऑडियो-विजुअल सिस्टम,एच.डी.वेब कैमरा,स्मार्ट कक्षाएं,एलसीडी/प्रोजेक्टर, हाई स्पीड इंटरनेट,रिकॉर्डेड लेक्चर,संस्था की वेबसाइट पर संकाय विवरण,सीसीटीवी कैमरे,अग्निशमन विभाग की एनओसी,पर्याप्त पार्किंग,बेसमेंट में संस्थान न होना,पृथक शौचालय तथा स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।वंही वित्तीय शर्तों में संस्था का वैध सोसायटी पंजीकरण,जीएसटी पंजीकरण एवं अदेयता प्रमाण पत्र,पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट (UDIN सहित),भवन स्वामित्व/किरायानामा,राज्य/केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र,योजना हेतु पृथक बैंक खाता,और यह प्रमाण पत्र कि संस्था को किसी अन्य स्रोत से इस योजना हेतु धन प्राप्त नहीं हुआ है,शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संस्था यह गारंटी देगी कि प्राप्त धनराशि केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग होगी। उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत दंड ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी तथा अन्य आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।