राजकीय इंटर कॉलेज मयाली में महिला हिंसा उन्मूलन दिवस और मानवाधिकार दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
प्रदीप कुमार
जखोली-रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस और मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक प्रदेशभर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जखोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज मयाली में एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट ने छात्राओं और छात्रों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,साइबर अपराध और पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक सुरेंद्र रावत ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तथा बच्चों से संबंधित अधिकारों और कानूनों के बारे में बताया। बाल संरक्षण अधिकारी ने छात्र छात्राओं को स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में केस वर्कर अखिलेश सिंह,विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक उपस्थित रहे। उपस्थित बच्चों को साइबर अपराध,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,पोक्सो अधिनियम,गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
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राजकीय इंटर कॉलेज मयाली में महिला हिंसा उन्मूलन दिवस और मानवाधिकार दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
प्रदीप कुमार
जखोली-रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस और मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक प्रदेशभर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जखोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज मयाली में एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट ने छात्राओं और छात्रों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,साइबर अपराध और पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक सुरेंद्र रावत ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तथा बच्चों से संबंधित अधिकारों और कानूनों के बारे में बताया। बाल संरक्षण अधिकारी ने छात्र छात्राओं को स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में केस वर्कर अखिलेश सिंह,विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक उपस्थित रहे। उपस्थित बच्चों को साइबर अपराध,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,पोक्सो अधिनियम,गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।