प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।दिनांक 19 दिसंबर 2025 को सूरत सिंह (काल्पनिक नाम) निवासी-पौड़ी द्वारा कोतवाली पौड़ी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी नाबालिग लड़की दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्रातःलगभग 10 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है,जो अभी तक वापस घर नही आयी। प्रकरण राजस्व क्षेत्र का होने के कारण कोतवाली पौड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या-पंजीकृत किया गया,जिसे संबंधित राजस्व क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत आवंटित किया गया।जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक राकेश चौधरी के सुपुर्द की गई।घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा नाबालिग बालिका की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पौड़ी को आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्गत निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली पौड़ी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों,सटीक सुरागरसी-पतारसी एवं सर्विलांस के आधार पर गहन जांच की गई, जिसमें नाबालिग बालिका का जम्मू-कश्मीर में होना चिन्हित किया गया। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए जम्मू-कश्मीर से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो अधिनियम तथा धारा भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी की गई। घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा कुशल एवं प्रभावी पुलिसिंग के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नाबालिग बालिका को अपने साथ जम्मू-कश्मीर ले गया था तथा इसके पश्चात स्वयं पुणे चला गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।नाम पता अभियुक्त,संदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी-ग्राम-कोटली थाना चासना जनपद रायसी जम्मू कश्मीर,पुलिस टीम,उपनिरीक्षक राकेश चौधरी,आरक्षी प्रदीप नौटियाल,आरक्षी हरीश -CIU,महिला आरक्षी सुमन वर्मा
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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।दिनांक 19 दिसंबर 2025 को सूरत सिंह (काल्पनिक नाम) निवासी-पौड़ी द्वारा कोतवाली पौड़ी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी नाबालिग लड़की दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को प्रातःलगभग 10 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है,जो अभी तक वापस घर नही आयी। प्रकरण राजस्व क्षेत्र का होने के कारण कोतवाली पौड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या-पंजीकृत किया गया,जिसे संबंधित राजस्व क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत आवंटित किया गया।जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक राकेश चौधरी के सुपुर्द की गई।घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा नाबालिग बालिका की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पौड़ी को आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्गत निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली पौड़ी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों,सटीक सुरागरसी-पतारसी एवं सर्विलांस के आधार पर गहन जांच की गई, जिसमें नाबालिग बालिका का जम्मू-कश्मीर में होना चिन्हित किया गया। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं सुनियोजित कार्यवाही करते हुए जम्मू-कश्मीर से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर पोक्सो अधिनियम तथा धारा भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी की गई। घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा कुशल एवं प्रभावी पुलिसिंग के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नाबालिग बालिका को अपने साथ जम्मू-कश्मीर ले गया था तथा इसके पश्चात स्वयं पुणे चला गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।नाम पता अभियुक्त,संदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी-ग्राम-कोटली थाना चासना जनपद रायसी जम्मू कश्मीर,पुलिस टीम,उपनिरीक्षक राकेश चौधरी,आरक्षी प्रदीप नौटियाल,आरक्षी हरीश -CIU,महिला आरक्षी सुमन वर्मा