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प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल के कुशल निर्देशन तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश,रुद्रप्रयाग के प्रभावी मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग,पायल सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ग्राम उत्यासु,जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।शिविर में बताया गया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सही जानकारी प्राप्त करने,गुणवत्ता युक्त वस्तु एवं सेवाएँ प्राप्त करने,अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार प्राप्त है। सचिव महोदया द्वारा अपने संबोधन में उपभोक्ताओं को जागरूक रहते हुए खरीदारी के समय बिल अवश्य लेने,एमआरपी की जाँच करने,भ्रामक विज्ञापनों से सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की उपभोक्ता संबंधी समस्या होने पर जिला उपभोक्ता आयोग अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके द्वारा प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा,गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की पहचान,पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अंकित जानकारी निर्माण तिथि,समाप्ति तिथि,बैच नंबर,एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर की जाँच करने तथा किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य संबंधी शिकायत होने पर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को यह भी अवगत कराया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है,जिससे आम जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा कर सके।

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