Spread the love

प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और सक्रिय एवं आदतन अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा समस्त थाना एवं कोतवाली प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गुंडा अधिनियम के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा क्षेत्र में सक्रिय तथा शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने आदतन अपराधी सुमेर सिंह उर्फ भोदां के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में कोटद्वार पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की थी। रिपोर्ट पर विचार के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अभियुक्त को जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए। आदेशों के अनुपालन में दिनांक 09 जनवरी 2026 को कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने उक्त व्यक्ति को जनपद की सीमा से बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ विधिवत मुनादी करते हुए भेजा।साथ ही उसे कड़ी चेतावनी दी गई कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि वह पुनः जनपद की सीमा में प्रवेश करता है,तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाम व पता अभियुक्त सुमेर सिंह उर्फ भोदां,पुत्र हरपाल सिंह उर्फ हरिया,निवासी ग्राम शिवरामपुर,कोटद्वार,जनपद पौड़ी गढ़वाल।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp