श्री श्याम पोर्टल-प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल। नगर निगम श्रीनगर द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।बद्रीनाथ मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर कूड़ा फेंकने के मामले में नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का चालान किया है। नगर निगम के अनुसार,निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा फेंका जा रहा था,जो कि एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन है। मामले में फोटो एवं वीडियो साक्ष्य भी संलग्न किए गए हैं। नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर चालान राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि तय समय में राशि जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी,जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।
घर का गंदा पानी सड़क पर बहाने पर 10 हजार का जुर्माना नगर निगम की सख्ती
श्रीनगर गढ़वाल। नगर निगम श्रीनगर ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदा पानी बहाने के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक आवासीय भवन से गंदा पानी सीधे सार्वजनिक मार्ग पर छोड़ा जा रहा था,जो कि फीकल स्लज मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। नगर निगम द्वारा की गई जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति द्वारा घर का गंदा पानी बाहर खुले में छोड़ा जा रहा था। इस पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का चालान लगाया है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर चालान की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त निष्कर्ष आपकी दी हुई लाइन का सुंदर रूप
श्री नगर गढ़वाल। नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा फेंकने और घर का गंदा पानी सार्वजनिक स्थान पर बहाने के मामलों में कुल 30 हजार रुपये का चालान किया गया है।
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श्री श्याम पोर्टल-प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल। नगर निगम श्रीनगर द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।बद्रीनाथ मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर कूड़ा फेंकने के मामले में नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का चालान किया है। नगर निगम के अनुसार,निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा फेंका जा रहा था,जो कि एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन है। मामले में फोटो एवं वीडियो साक्ष्य भी संलग्न किए गए हैं। नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर चालान राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि तय समय में राशि जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी,जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी। घर का गंदा पानी सड़क पर बहाने पर 10 हजार का जुर्माना नगर निगम की सख्ती
श्रीनगर गढ़वाल। नगर निगम श्रीनगर ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदा पानी बहाने के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक आवासीय भवन से गंदा पानी सीधे सार्वजनिक मार्ग पर छोड़ा जा रहा था,जो कि फीकल स्लज मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। नगर निगम द्वारा की गई जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति द्वारा घर का गंदा पानी बाहर खुले में छोड़ा जा रहा था। इस पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का चालान लगाया है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर चालान की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निष्कर्ष आपकी दी हुई लाइन का सुंदर रूप
श्री नगर गढ़वाल। नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा फेंकने और घर का गंदा पानी सार्वजनिक स्थान पर बहाने के मामलों में कुल 30 हजार रुपये का चालान किया गया है।