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रुद्रप्रयाग: फर्जी बीएड डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षक को 5 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद रूदप्रयाग में तैनात फर्जी शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत पुत्र भगत सिंह द्वारा अपनी बी.एड.की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की गई।शिक्षा विभाग के एस.आई.टी एवं विभागीय जॉच के अनुसार उक्त शिक्षक की बी.एड की डिग्री का सत्यापन कराया गया जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जॉच आख्या प्राप्त हुई जिसमे उक्त फर्जी शिक्षक के द्वारा विश्वविद्यालय से कोई भी बी.एड.वर्ष 1993 की डिग्री जारी नही हुई पायी गई। शासन स्तर से एस.आई.टी जाँच भी कराई गई थी। जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त शिक्षक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।फर्जी शिक्षक को तत्काल निलम्बित कर बर्खास्त किया गया तथा सी.जे.एम.न्यायालय जनपद रुद्रप्रयाग के समक्ष विचारण हुआ।बृहस्पतिवार को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अशोक कुमार सैनी के न्यायालय द्वारा उपरोक्त फर्जी शिक्षक त्रिलोक सिह कठैत पुत्र भगत सिंह को फर्जी बी.एड.की डिग्री के आधार पर छल व कपट से नौकरी प्राप्त करने के संबंध मे दोषी करार पाते हुए अभियुक्त त्रिलोक सिंह कठैत को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अन्तर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 10000 (दस हजार रूपये) रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तथा धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 (पाँच हजार रूपये) रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। दोषसिद्ध शिक्षक त्रिलोक सिह कठैत को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार पुरसाड़ी,(चमोली) भेजा गया।उक्त मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गई है।

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