प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद के यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल लॉज रिसोर्ट धर्मशाला और होमस्टे सहित समस्त व्यवसायिक आवासीय इकाइयों को पर्यटन कार्यालय रुद्रप्रयाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। साथ ही इन इकाइयों को अपने कमरों और सुविधाओं की दरें भी विभाग से स्वीकृत करानी होंगी। स्वीकृत दरों से अधिक शुल्क लेने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की सभी आवासीय इकाइयों को पर्यटन विभाग के पोर्टल https://uttarakhandtourism.gov.in/travel पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के किसी भी आवासीय इकाई का संचालन किए जाने की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी होटल लॉज रिसोर्ट धर्मशाला और होमस्टे संचालकों से विभागीय पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध संचालन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपये तक अर्थदंड वसूला जाएगा।
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प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद के यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल लॉज रिसोर्ट धर्मशाला और होमस्टे सहित समस्त व्यवसायिक आवासीय इकाइयों को पर्यटन कार्यालय रुद्रप्रयाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। साथ ही इन इकाइयों को अपने कमरों और सुविधाओं की दरें भी विभाग से स्वीकृत करानी होंगी। स्वीकृत दरों से अधिक शुल्क लेने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की सभी आवासीय इकाइयों को पर्यटन विभाग के पोर्टल https://uttarakhandtourism.gov.in/travel पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के किसी भी आवासीय इकाई का संचालन किए जाने की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी होटल लॉज रिसोर्ट धर्मशाला और होमस्टे संचालकों से विभागीय पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध संचालन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपये तक अर्थदंड वसूला जाएगा।