Spread the love

प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 के अनुपालन में आज रेलवे स्टेशन के निकट व्यावासायिक प्रतिष्ठानों/होटलों में की गई आकस्मिक छापेमारी में कुल 5 घरेलू सिलेंडर (14.2 k g) जिसमें 1 इण्डेन 4 भारत गैस के सिलेण्डर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस एल.पी.जी.या सी.एन.जी.के अनुश्रवण हेतु जनपद की 41 गैस एजेन्सीवार 41 नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं जिनके द्वारा नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर अनुश्रवण किया जा रहा है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp