प्रदीप कुमार
रिखणीखाल/पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। पुलिस मुख्यालय से संचालित विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी अभियान के तहत 3 अप्रैल 2026 को थाना रिखणीखाल पुलिस द्वारा कस्बा रिखणीखाल क्षेत्र में असामाजिक तत्वों संदिग्ध व्यक्तियों बाहरी लोगों किरायेदारों और घरेलू नौकरों का सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक दुकान संचालक द्वारा अपने यहां कार्यरत नौकर का सत्यापन न कराए जाने का मामला सामने आया। जांच में नौकर गोविंद (उम्र 27 वर्ष) निवासी मिर्जापुर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) का विवरण पोर्टल पर जांचने पर उसके खिलाफ चोरी आर्म्स एक्ट लूट मारपीट और गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज पाए गए। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की और दुकान स्वामी के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत 10 हजार रुपये का चालान किया। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने यहां कार्यरत घरेलू नौकरों और किरायेदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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प्रदीप कुमार
रिखणीखाल/पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। पुलिस मुख्यालय से संचालित विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी अभियान के तहत 3 अप्रैल 2026 को थाना रिखणीखाल पुलिस द्वारा कस्बा रिखणीखाल क्षेत्र में असामाजिक तत्वों संदिग्ध व्यक्तियों बाहरी लोगों किरायेदारों और घरेलू नौकरों का सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक दुकान संचालक द्वारा अपने यहां कार्यरत नौकर का सत्यापन न कराए जाने का मामला सामने आया। जांच में नौकर गोविंद (उम्र 27 वर्ष) निवासी मिर्जापुर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) का विवरण पोर्टल पर जांचने पर उसके खिलाफ चोरी आर्म्स एक्ट लूट मारपीट और गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज पाए गए। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की और दुकान स्वामी के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत 10 हजार रुपये का चालान किया। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने यहां कार्यरत घरेलू नौकरों और किरायेदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।