प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। महिला कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह रोकथाम हेतु व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। शनिवार को थलनदी एवं त्रिपालीसैंण में आयोजित कार्यक्रमों में 53 छात्राओं को जागरूक किया गया। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है जिसे समाप्त करने के लिए समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 1200 से अधिक छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा चुका है। अभियान के तहत विद्यालयों में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006,पॉक्सो अधिनियम 2012,किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। महिला कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह रोकथाम हेतु व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। शनिवार को थलनदी एवं त्रिपालीसैंण में आयोजित कार्यक्रमों में 53 छात्राओं को जागरूक किया गया। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है जिसे समाप्त करने के लिए समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 1200 से अधिक छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा चुका है। अभियान के तहत विद्यालयों में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006,पॉक्सो अधिनियम 2012,किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में जानकारी दी जा रही है।