प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में जनपद में बाल विवाह रोकथाम एवं बाल अधिकार संरक्षण को लेकर व्यापक जन-जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला बाल संरक्षण इकाई जिला बाल कल्याण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संयुक्त तत्वावधान में आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार में एक प्रभावी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 पॉक्सो एक्ट-2012 किशोर न्याय अधिनियम-2015 बाल अधिकारों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम के दौरान राकेश चंद्रा बिड़लिया कपिल रतूड़ी अभिषेक नेगी शकुंतला नयाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीएलवी संदीप बिष्ट ने छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें कानूनों सुरक्षा सेवाओं एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा उत्पीड़न बाल विवाह या बाल श्रम की स्थिति में तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उनके उज्ज्वल भविष्य में बाधा बनता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। जिला परिवीक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित एवं शिक्षित भविष्य ही समाज की वास्तविक प्रगति का आधार है इसलिए बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक एवं संवेदनशील बनना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।
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प्रदीप कुमार
कोटद्वार-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया के निर्देशन एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में जनपद में बाल विवाह रोकथाम एवं बाल अधिकार संरक्षण को लेकर व्यापक जन-जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला बाल संरक्षण इकाई जिला बाल कल्याण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संयुक्त तत्वावधान में आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार में एक प्रभावी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 पॉक्सो एक्ट-2012 किशोर न्याय अधिनियम-2015 बाल अधिकारों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम के दौरान राकेश चंद्रा बिड़लिया कपिल रतूड़ी अभिषेक नेगी शकुंतला नयाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीएलवी संदीप बिष्ट ने छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें कानूनों सुरक्षा सेवाओं एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा उत्पीड़न बाल विवाह या बाल श्रम की स्थिति में तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उनके उज्ज्वल भविष्य में बाधा बनता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। जिला परिवीक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित एवं शिक्षित भविष्य ही समाज की वास्तविक प्रगति का आधार है इसलिए बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक एवं संवेदनशील बनना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।