प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड सरकार ने एकल (निराश्रित) परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा स्थानीय क्षेत्र में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और जीवन स्तर में सुधार लाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी तथा परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित पात्रता सामान्य दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर सकती हैं। योजना के लिए आवेदन 14 अगस्त 2026 को सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के चयन अथवा निरस्तीकरण का अंतिम निर्णय निदेशक एवं उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।
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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड सरकार ने एकल (निराश्रित) परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा स्थानीय क्षेत्र में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और जीवन स्तर में सुधार लाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी तथा परिवार की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित पात्रता सामान्य दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर सकती हैं। योजना के लिए आवेदन 14 अगस्त 2026 को सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के चयन अथवा निरस्तीकरण का अंतिम निर्णय निदेशक एवं उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।