प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में छात्र संघ निर्वाचन 2026-27 के तहत 11 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान के दिन बिना वैध विश्वविद्यालय पहचान पत्र के किसी भी छात्र-छात्रा को मतदान परिसर और बिड़ला परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य नियन्ता प्रो.दीपक कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के पहचान पत्र उनके संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए वैध विश्वविद्यालय पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा और इसके बिना किसी भी दशा में मतदान परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बीए एवं बीएससी के छात्र-छात्राएं 10 सितंबर को अपराह्न 12 बजे तक मुख्य नियन्ता कार्यालय से अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिनमें फार्मास्यूटिकल्स रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी स्कूल बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड बीएससी वानिकी बीएससी उद्यानिकी बीफार्म तथा वाणिज्य संकाय आदि शामिल हैं के छात्र-छात्राएं अपने संबंधित विभाग या संस्थान से पहचान पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। पीएचडी एमए एवं एमएससी के सभी छात्र-छात्राओं को भी अपने संबंधित विभाग से पहचान पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य नियन्ता ने विशेष रूप से कहा कि जिन विद्यार्थियों के पास निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैध पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होगा अथवा जिनका पहचान पत्र निर्धारित समय सीमा तक निर्गत नहीं हो पाएगा उन्हें छात्र संघ निर्वाचन में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पहचान पत्र प्राप्त कर लें और 11 सितंबर को मतदान के समय उसे अनिवार्य रूप से अपने साथ रखें। पहचान पत्र की अनिवार्यता का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित सुचारु शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्र-छात्राओं से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
