प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद को नशामुक्त बनाने और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस के अनुसार अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी निवासी ग्राम टाट कोतवाली अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग के विरुद्ध कोतवाली अगस्त्यमुनि और आबकारी विभाग में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से पांच मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए सजा भी सुनाई जा चुकी है। अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने उसके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के न्यायालय को भेजी थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया। वाद की सुनवाई के बाद न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत अभियुक्त अरविंद सिंह कंडारी को तीन माह की अवधि के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर किए जाने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुपालन में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर करते हुए तीन माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की। रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
