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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025: प्रचार खर्च पर रहेगी प्रशासन की कड़ी निगरानी

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार,व्यय एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा 19 जून 2025 को जारी आदेशों के अनुपालन में जनपद रुद्रप्रयाग में भी उक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन प्रचार के दौरान अपने खर्च का विधिवत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य किया गया है। उनके द्वारा किए गए संपूर्ण व्यय का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व्यय की सभी प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी होंगी।विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया है कि प्रचार अभियान के अंतर्गत पेड न्यूज़ प्रायोजित समाचार,एडवर्टोरियल्स विज्ञापन स्वरूप समाचार,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित सर्वे तथा अन्य समान गतिविधियों पर भी सतर्क निगरानी रखी जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक इस प्रकार की सामग्रियों का प्रकाशन अथवा प्रसारण कराते हैं,तो उनका मूल्यांकन कर उक्त राशि को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है,जो विभिन्न समाचार पत्रों,टीवी चैनलों,सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स तथा अन्य प्रचार माध्यमों की सघन निगरानी करेगा। यदि किसी भी माध्यम से नियमविरुद्ध प्रचार अथवा पेड न्यूज़ का प्रसारण पाया गया,तो संबंधित प्रकरण की सूचना त्वरित रूप से आयोग को प्रेषित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।आम जनता,मीडिया संस्थानों एवं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि वे चुनाव आचार संहिता एवं आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतःपालन करें तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

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