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रूद्रप्रयाग ज्वैलर्स दुकान चोरी मामले में अभियुक्तों को हुई तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।जनपद रूद्रप्रयाग के मैन बाजार स्थित एक सुनार/ज्वैलर्स की दुकान मे अभियुक्त साजिद व रूकसाना द्वारा ज्वैलरी खरीदने का बहाना बना कर दुकानदार का ध्यान भटकाते हुए अपनी बातो मे उलझा कर दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर लिये गये। उक्त घटना दुकान की सी.सी.टी.वी.कैमरे की फुटेज मे कैद हो गयी। उक्त चोरी के सम्बन्ध मे दुकानदार द्वारा एक तहरीर थाना रूद्रप्रयाग मे लिखाई तथा पुलिस द्वारा विवेचना करते हुये अभियुक्तणो के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जहा न्यायालय मे विचारण हुआ आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने फैसला सुनाया तथा अभियुक्त साजिद एवं रूकसाना को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुये तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रूपये के जुर्माने दण्डित किया गया जर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगे।तथा धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता मे उपरोक्त दोनो अभियुक्तगणो को दोषी पाते हुये एक-एक वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगे। राज्य सरकार की ओर से उक्त मामले मे प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी,प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गईl

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