Spread the love

गढ़वाल विश्वविद्यालय में 27 सितम्बर को होंगे छात्रसंघ चुनाव कुलपति प्रो.प्रकाश सिंह ने किया पोलिंग बूथों का निरीक्षण

प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल।हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान प्रक्रिया शनिवार को सुबह 8 बजे से प्रारम्भ होगी वहीं 2 बजे तक मतदान के उपरांत मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होगी। 27 सितम्बर को 14 पोलिंग बूथों पर छात्र छात्राएं अपने मतदान का प्रयोग करेंगे,इस वर्ष लगभग 9 हजार छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के श्रीनगर और चौरास परिसर में पंजीकृत है।छात्रसंघ चुनाव के मध्य नजर कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने सभी पोलिंग बूथों समेत चुनाव कार्यालय,नियंता कार्यालय,मतगणना स्थल मैं व्यवस्थाओं का जायजा लिया।उन्होंने सीसीटीवी व्यवस्थाओं,बैरिकेटिंग,सफाई,पानी आदि व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए साथ ही मतदाता परिचय पत्र के स्कैनिंग सुविधा का भी निरीक्षण किया।मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो.एच.सी.नैनवाल ने चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव समिति,नियंता और डीएसडब्ल्यू बोर्ड के साथ मिलकर लगातार शांतिपूर्ण चुनाव समपन्न कराने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए छात्र-छात्राओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मीडिया समिति के संयोजक प्रो.एम.एम.सेमवाल ने मतदाता छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से अपना पहचान पत्र साथ लायें और शांतिपूर्ण मतदान में अपनी भागीदारी निभाएं। इस दौरान प्रो मोहन पंवार,प्रो.आर.सी.डंगवाल,प्रो.राजेन्द्र सिंह नेगी,मुख्य नियंता एस.सी.सती,प्रो.एमसी सती,मुख्य छात्रावास अधीक्षक डॉ.एसएस बिष्ट आदि मौजूद रहे। छात्रसंघ चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने भी की है तैयारियां हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिडला परिसर में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर नीलू चावला ने धारा-163 बीएनएसएस के तहत आदेश पारित कर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार के जुलूस,प्रदर्शन,सामूहिक सभा एवं प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने 25 से 28 सितंबर तक चुनाव केंद्र से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना,जुलूस-सभा,ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश करना प्रतिबंधित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp