प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में जिला जज रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में 14 मार्च को प्रातः 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग तथा बाह्य न्यायालय उखीमठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग पायल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत आपसी सुलह समझौते के आधार पर आपराधिक शमनीय वाद बैंक चेक अनादरण से संबंधित वाद बैंक रिकवरी वाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम विवाद भूमि अधिग्रहण वाद बिजली और पानी से संबंधित वाद वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा लाभ वाद राजस्व वाद तथा अन्य दीवानी वाद जैसे किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा और विनिर्दिष्ट अनुतोष से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वाद एवं प्री लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे अपने मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के माध्यम से कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में जिला जज रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में 14 मार्च को प्रातः 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग तथा बाह्य न्यायालय उखीमठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग पायल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत आपसी सुलह समझौते के आधार पर आपराधिक शमनीय वाद बैंक चेक अनादरण से संबंधित वाद बैंक रिकवरी वाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम विवाद भूमि अधिग्रहण वाद बिजली और पानी से संबंधित वाद वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा लाभ वाद राजस्व वाद तथा अन्य दीवानी वाद जैसे किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा और विनिर्दिष्ट अनुतोष से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वाद एवं प्री लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे अपने मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के माध्यम से कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।