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प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम के निर्देशन में सोमवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव ने छात्र-छात्राओं तथा प्रतिभागियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त विभिन्न अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार सही जानकारी पाने का अधिकारष शिकायत दर्ज कराने का अधिकार तथा उचित प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी अवगत कराया कि किसी भी प्रकार की ठगी भ्रामक विज्ञापन दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को दैनिक जीवन में वस्तुओं की खरीद के समय बिल या रसीद अवश्य लेने उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मंचों पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा तथा लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसुंडाखाल डॉ.अलीशा सचदेवा राजकीय नर्सिंग कॉलेज की प्रधानाचार्या मीनू परगाईं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार वन स्टॉप सेंटर से अमृता रावत अधिकार मित्र निशा देवी एवं सावित्री देवी सहित कॉलेज के शिक्षक-शिक्षिकाएं कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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