प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित ग्राम पथियाणा में बिना अनुमति भूमि समतलीकरण संपर्क मार्ग निर्माण और खुदान किए जाने के मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया है। मामले में विभागीय जांच के बाद संबंधित प्रकरण की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग नई टिहरी द्वारा मामले की जांच कराई गई। तहसीलदार प्रतापनगर आनंदपाल से प्राप्त रिपोर्ट और राजस्व उपनिरीक्षक रौलाकोट की आख्या के अनुसार ग्राम पथियाणा क्षेत्र के पडिया-पथियाणा-खोला मोटर मार्ग के समीप चमारखोली तोक में एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि निर्माण कार्य दिल्ली निवासी मोहित यादव द्वारा कराया जा रहा है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि विभिन्न लोगों द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी लेकिन मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से बिना प्रशासनिक अनुमति के भूमि समतलीकरण संपर्क मार्ग निर्माण और खुदान का कार्य कराया गया। भू-अभिलेखों और विभागीय सर्वेक्षण के दौरान खसरा संख्या 1820,1821,1822 और 1823 में करीब 432 घनमीटर मिट्टी का खुदान पाया गया। विभागीय सर्वेक्षक की रिपोर्ट तथा उत्तराखंड शासन की अधिसूचना और उत्तराखंड उप-खनिज नियमावली 2023 में संशोधित प्रावधानों के आधार पर मामले में 1 लाख 3 हजार 680 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सहायक भूवैज्ञानिक रवि सिंह नेगी ने संबंधित प्रकरण की रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन को भेज दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन बिना अनुमति खुदान और भूमि समतलीकरण के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित ग्राम पथियाणा में बिना अनुमति भूमि समतलीकरण संपर्क मार्ग निर्माण और खुदान किए जाने के मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया है। मामले में विभागीय जांच के बाद संबंधित प्रकरण की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन को भेज दी गई है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग नई टिहरी द्वारा मामले की जांच कराई गई। तहसीलदार प्रतापनगर आनंदपाल से प्राप्त रिपोर्ट और राजस्व उपनिरीक्षक रौलाकोट की आख्या के अनुसार ग्राम पथियाणा क्षेत्र के पडिया-पथियाणा-खोला मोटर मार्ग के समीप चमारखोली तोक में एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि निर्माण कार्य दिल्ली निवासी मोहित यादव द्वारा कराया जा रहा है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि विभिन्न लोगों द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी लेकिन मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से बिना प्रशासनिक अनुमति के भूमि समतलीकरण संपर्क मार्ग निर्माण और खुदान का कार्य कराया गया। भू-अभिलेखों और विभागीय सर्वेक्षण के दौरान खसरा संख्या 1820,1821,1822 और 1823 में करीब 432 घनमीटर मिट्टी का खुदान पाया गया। विभागीय सर्वेक्षक की रिपोर्ट तथा उत्तराखंड शासन की अधिसूचना और उत्तराखंड उप-खनिज नियमावली 2023 में संशोधित प्रावधानों के आधार पर मामले में 1 लाख 3 हजार 680 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सहायक भूवैज्ञानिक रवि सिंह नेगी ने संबंधित प्रकरण की रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसील प्रशासन को भेज दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन बिना अनुमति खुदान और भूमि समतलीकरण के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।