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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए घनसाली स्थित गणेश स्वीट शॉप पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं धनोल्टी क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में भी खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की गई। मामला वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। निरीक्षण के दौरान गणेश स्वीट शॉप से खुले रसगुल्ले का नमूना लिया गया था जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया। जांच रिपोर्ट में रसगुल्ला मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और उसमें स्टार्च की मौजूदगी मिलने पर नमूने को अधोमानक घोषित किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए प्रतिष्ठान संचालक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही निर्धारित समयावधि में जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच के दौरान धनोल्टी के कौंकियालगांव स्थित हॉट मोंडे हिल स्ट्रीम रिजॉर्ट में भी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में रसोई और भंडारण क्षेत्र में एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी मिली। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में कीट पाए गए तथा खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं मिले और पानी की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही स्वच्छता मानकों के उल्लंघन जैसी कई कमियां पाई गईं। मामले में संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।

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