प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह नेगी ने होटल संचालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई M/S Haut Monde Hill Stream Resort कोकियालगांव तहसील धनोल्टी से जुड़े प्रकरण में की गई। प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री अस्वच्छ तरीके से खाद्य भंडारण खाद्य पदार्थों पर निर्माण और उपयोग तिथि अंकित न होना कीटों की मौजूदगी खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना समेत खाद्य सुरक्षा मानकों के कई उल्लंघन पाए गए। मामले में न्यायालय द्वारा अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण किए जाने के बाद होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर अर्थदंड की धनराशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में धनराशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराना और इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकना है।
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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह नेगी ने होटल संचालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई M/S Haut Monde Hill Stream Resort कोकियालगांव तहसील धनोल्टी से जुड़े प्रकरण में की गई। प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री अस्वच्छ तरीके से खाद्य भंडारण खाद्य पदार्थों पर निर्माण और उपयोग तिथि अंकित न होना कीटों की मौजूदगी खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना समेत खाद्य सुरक्षा मानकों के कई उल्लंघन पाए गए। मामले में न्यायालय द्वारा अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण किए जाने के बाद होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर अर्थदंड की धनराशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में धनराशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराना और इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकना है।