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प्रदीप कुमार
सतपुली-पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत मंगलवार को सतपुली बाजार क्षेत्र में पैन इंडिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन कैंपेन-4.0 के अंतर्गत बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन को लेकर संयुक्त अभियान चलाया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मोहन बेलवाल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम बच्चों के अधिकारों का संरक्षण तथा जनजागरूकता बढ़ाना रहा। अभियान के दौरान जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) की टीम ने सतपुली के कोटद्वार रोड बाँघाट रोड पौड़ी रोड तथा बस स्टेशन क्षेत्र में स्थित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसी भी बालक को खतरनाक कार्य में संलग्न नहीं पाया गया। साथ ही कोई भी किशोर प्रतिबंधित अथवा खतरनाक श्रम करते हुए नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकानदारों व्यापारियों एवं आमजन को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि बाल श्रम कराना दंडनीय अपराध है तथा बच्चों को शिक्षा सुरक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संयुक्त अभियान के दौरान बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनसहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी कोई बालक या किशोर अवैध रूप से श्रम करते हुए दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन को तत्काल दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अभियान में जिला बाल संरक्षण इकाई के जनसंपर्क कार्यकर्ता ओमप्रकाश थपलियाल चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर धर्मेंद्र सिंह पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक रियाज अहमद हेड कांस्टेबल टीकम सिंह चौहान हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह तथा सतपुली व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयदीप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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