प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। कांवड़ मेला 2026 के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन उत्तराखंड विनय शंकर पांडे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार के संयुक्त आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार स्थित विभिन्न खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों ढाबों रेस्टोरेंट डेयरी थोक विक्रेताओं एवं वितरकों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा ने मायापुर स्थित एक डेयरी से पनीर एवं घी के एक-एक नमूने तथा एक अन्य प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना लिया। इसके अलावा सुभाष नगर ज्वालापुर स्थित एक गोदाम एवं थोक विक्रेता से दो एनर्जी ड्रिंक के नमूने जांच के लिए लिए गए। इस तरह कुल पांच खाद्य एवं पेय सामग्री के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने सुभाष नगर ज्वालापुर स्थित एक गोदाम एवं थोक विक्रेता के प्रतिष्ठान से जलजीरा और एनर्जी ड्रिंक के दो नमूने जांच के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान गोदाम एवं थोक विक्रेता के प्रतिष्ठान में खाद्य सामग्री का उचित रखरखाव एवं भंडारण नहीं पाया गया। ताजा एवं कालातीत खाद्य सामग्री को अलग-अलग चिन्हित करने की व्यवस्था नहीं थी। क्षतिग्रस्त खाद्य सामग्री के उचित निस्तारण की व्यवस्था भी नहीं मिली। इसके अलावा अनुज्ञप्ति की शर्तों के संबंध में भी विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना का नोटिस दिया गया। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करने तथा खाद्य सामग्री को ढककर रखने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में एक अन्य अभियान दल ने चंडीघाट क्षेत्र एवं आसपास के खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों से जीरा मसाला सोडा एवं बेकरी उत्पाद सहित कुल दो नमूने लिए गए। इसके अलावा आठ किलोग्राम खराब मसाले और सात बोतल कोल्ड ड्रिंक कालातीत पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कराई गईं। दो खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के संबंध में वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई। वहीं लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर दो निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवानपुर पवन कुमार के नेतृत्व में तीसरे अभियान दल ने इकबालपुर झबरेड़ा और मंगलौर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिष्ठानों से पनीर एवं दूध के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा कांवड़ मेला क्षेत्र में लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
