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प्रदीप कुमार
हरिद्वार/श्रीनगर गढ़वाल। खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग की निर्धारित अवधि की सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 26 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की ट्रे और काउंटर पर निर्माण तिथि अवसान तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि यानी यूज बाई तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार 23 अक्टूबर को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार की ओर से खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की। कार्यशाला में उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत के साथ सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा ने खाद्य कारोबारकर्ताओं को संबंधित नियमों और आदेश के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर निर्माण तिथि अवसान तिथि तथा यूज बाई तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। इस व्यवस्था का पालन 26 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगा। विभागीय अधिकारियों ने मिठाई निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ बेकरी उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं को निर्धारित तिथि से आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्पादों की ट्रे और काउंटर पर आवश्यक तिथियों का स्पष्ट अंकन किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनके उपयोग की निर्धारित अवधि के संबंध में सही जानकारी मिल सके। खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। दीपावली के त्योहार को देखते हुए विभाग ने खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में गुणवत्तायुक्त कच्चे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने और निर्माण एवं बिक्री के स्थानों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के रखरखाव और भंडारण की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक किया। कार्यशाला में हरिद्वार के ज्वालापुर आर्यनगर शिवमूर्ति चौक मायापुर कनखल भूपतवाला शिवालिक नगर लक्सर सुल्तानपुर पथरी बहादराबाद और खानपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई निर्माताओं एवं विक्रेताओं तथा बेकरी उत्पादों के निर्माताओं और विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं को नए निर्देशों की जानकारी देते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर आवश्यक तिथियों का अंकन अनिवार्य होगा।

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