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प्रदीप कुमार
टिहरी/श्रीनगर गढ़वाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधोमानक खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले दो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी टिहरी गढ़वाल शैलेंद्र सिंह नेगी के न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल ₹60 हजार का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने दोनों मामलों की सुनवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के विपरीत अधोमानक (सब-स्टैंडर्ड) खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुनिकीरेती क्षेत्र के दो प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध क्रमशः ₹10,000 तथा ₹50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने दोनों प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अधोमानक खाद्य सामग्री का निर्माण अथवा विक्रय न किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोबारा पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के तहत और अधिक कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने जनपद के सभी खाद्य कारोबार संचालकों से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक खाद्य व्यवसायी की जिम्मेदारी है तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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